सरकार ने सस्ते खरपतवारनाशक ‘ग्लूफोसिनेट टेक्निकल’ के आयात पर लगाया प्रतिबंध, घरेलू कंपनियों को होगा फायदा
Glufosinate Technical herbicide Ban: महानिदेशालय ने कहा कि आदेश 25 जनवरी, 2024 से प्रभावी हो गया है.
(Image- Freepik)
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Glufosinate Technical herbicide Ban: सरकार ने घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के मकसद से 1,289 रुपये प्रति किलो से कम कीमत वाले खरपतवारनाशक 'ग्लूफोसिनेट टेक्निकल' (Glufosinate Technical) के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है. ग्लूफोसिनेट एक प्रकार का खरपतवारनाशक है. इसका उपयोग खेतों में खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है.
25 जनवरी से आदेश लागू
विदेश व्यापार महानिदेशालय ने नोटिफिकेशन में कहा, ग्लूफोसिनेट टेक्निकल (Glufosinate Technical) की आयात नीति को मुक्त से निषेध श्रेणी में किया गया है. हालांकि, अगर लागत, बीमा, माल ढुलाई मूल्य 1,289 रुपये प्रति किलोग्राम से अधिक है, तो आयात पहले की तरह मुक्त होगा. महानिदेशालय ने कहा कि आदेश 25 जनवरी, 2024 से प्रभावी हो गया है.
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खरपतवार से नुकसान
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आईसीएआर की रिपोर्ट के मुताबिक, विकसित देशों में कृषि में खरपतवारों से 5 से 10 फीसदी तक नुकसान हो सकते हैं. जबकि विकासशील देशों में यह नुकसान 20 से 30 फीसदी तक हो सकती है. खरपतवार फसल को काफी नुकसान पहुंचाता है. खरपतवार रोगों और कीटों को बढ़ाते हैं, जिससे फसल की उपज कम हो जाती है.
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05:12 PM IST